लेबर कार्ड जिसे हम श्रमिक कार्ड भी कहते है ऑनलाइन हम कैसे बनाये और इसकी पात्रता क्या है इसकी पूरी जानकारी हम आप को इस आर्टिकल में बतायेगे |
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Upbocw लेबर कार्ड क्या है?
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी कोई भी व्यक्ति जो मजदूरी करता है जैसे की ईट बनाने वाले , सीमेंट कक्कड़ काम करने वाले , राजगिरि मिस्त्री , कपडा धुलने वाले , ठेला खूंचा , इत्यादी | वह व्यक्ति लेबर कार्ड बनवा सकता है उसको उत्तर प्रदेश को ऑफिसियल वेबसाइट https://www.upbocw.in/ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | और जो प्रिंट आप को मिले गई उसकी को हम लेबर या श्रमिक कार्ड कहते है |
लेबर कार्ड बनबाने की पात्रता
- निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
- मातृत्व एवं शिशु योजना का हितलाभ श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित।
- मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय।
- बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या सन्तान एवं दूसरी सन्तान भी बालिका होने पर हितलाभ देय। निःसन्तान दमपत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को भी देय।
लेबर कार्ड बनबाने के क्या क्या फायदे है |
- मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरूष कामगारों को रू0- 6,000/- एकमुश्त देय।
- महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रू. 1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगा।
- महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 06 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबन्दी कराये जाने पर 02 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन।
- शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त रू0 20,000 तथा पुत्री होने पर रू0 25,000 प्रति शिशु की दर से देय होगा।
- परिवार में पहली सन्तान बालिका होने अथवा दूसरी सन्तान के भी बालिका होने की दशा अथवा कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका की दशा में रू0 25,000 की सावधि जमा। जन्म से दिव्याॅंग बालिका की दशा में रू0 50,000 की सावधि जमा। परिपक्वता राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी। शर्त पूर्ण न होने पर कोई भी राशि देय नहीं।
यूपी श्रमिक कार्ड बनाने से किन योजनाओं का लाभ मिलेगा?
- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
- संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- अटल आवासीय विद्यालय योजना
- आवासीय विद्यालय योजना
- कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
- कन्या विवाह सहायता योजना
- शौचालय सहायता योजना
- आपदा राहत सहायता योजना
- महात्मा गाँधी पेन्शन योजना
- गम्भीर बीमारी सहायता योजना
- निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना
- प0 दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना
उत्तर प्रदेश लेबर कार्ड बनाने की पात्रता क्या है?
उत्तर प्रदेश में लेबर कार्ड बनाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा। जो की इस प्रकार है:
1. आवेदक श्रमिक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।
3. सिर्फ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदुर ही लेबर कार्ड बनवा सकते हैं।
4. आवेदक श्रमिक के पास पिछले 1 वर्ष में 90 दिन निर्माण कार्य करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
UP Labour Card Apply Online बनाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
1. श्रमिक का आधार कार्ड
2. श्रमिक की पासपोर्ट साइज फोटो
3. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
4. स्व घोषणा प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
5. नियोजन प्रमाण पत्र / 90 दिनों का निर्माण कार्य प्रमाण पत्र
6. मोबाइल नंबर
7. ईमेल आईडी
कौन श्रमिक पंजीकरण करवा सकते है?
- बिल्डिंग का कार्य करने वाले
- कुआ खोदने वाले
- छप्पर छानेवाले
- कारपेंटर का कार्य करने वाले
- राजमिस्त्री
- लोहार
- प्लम्बर
- सड़क निर्माण करने वाले
- इलेक्ट्रिक वाले
- पुताई करने वाले
- हतोड़ा चलानेवाले
- मोजेक पोलिश
- चट्टान तोड़ने वाले
- निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले
- पत्थर तोड़ने वाले
- लेखाकार का काम करने वाले
- सीमेंट का काम करने वाले
- चुना बनाने का काम करने वाले
यूपी लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन कैसे करें? – पूरी प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में लेबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया काफी आसान है, ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://upbocw.in/ पर जाएँ।
- आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलेगा।
- मेनू बार में ‘श्रमिक पंजीयन/संशोधन’ के विकल्प पर क्लिक करें।
4. अगले पेज पर आपके सामने यूपी लेबर कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। (जैसा की नीचे चित्र में दिखाया गया है)
5. इस फॉर्म में अपना आधार नंबर डालें।
6. इसके बाद अपना मंडल तथा जनपद चुने।
7. फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ‘आवेदन/संसोधन करें’ के बटन पर क्लिक कर दें।
- आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा।
- उसे निर्धारित बॉक्स में भरें और ‘प्रमाणित करें’ के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आधार कार्ड के अनुसार जानकारी भरने हेतु एक फॉर्म खुलेगा।
- इस फॉर्म में श्रमिक का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, जन्मतिथि और आयु दर्ज करें।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद ‘आधार सत्यापन’ के बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक और आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें आपको बची हुई जानकारियां दर्ज करनी होगी। यह फॉर्म आपको 2 भागों में मिलेगा: भाग 1 और भाग 2
- भाग 1 में अपने कार्य का प्रकार, गत 12 माह में निर्माण कार्य करने के दिनों की संख्या, आवेदक का पत्र व्यवहार पता, आवेदक का स्थायी पता, नॉमिनी का विवरण, बैंक का विवरण इत्यादि दर्ज करें।
- इसके बाद आपको 5 जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। जैसे कि श्रमिक की पासपोर्ट साइज फोटो, स्व प्रमाणित आधार कार्ड की फोटोकॉपी, स्व प्रमाणित बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, स्व घोषणा प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी तथा नियोजन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
- भाग 2 में आपको श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज करना होगा।
- अंत में घोषणा के बॉक्स में टिक कर अपनी सहमति दें और ‘पंजीयन करें’ के बटन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आपका यूपी लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। जिसकी जानकारी आपको मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिल जाएगी।
यूपी लेबर कार्ड ऑफलाइन कैसे बनाये
अगर आपको उत्तर प्रदेश लेबर कार्ड/श्रमिक कार्ड पंजीयन में कोई परेशानी आ रही है, या फिर आप तकनीकी रूप से इतने सक्षम नहीं है की खुद से श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन कर पाएं। तो आप अपने ब्लॉक या तहसील में जाकर यूपी लेबर कार्ड बनाने के लिए ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।
- सबसे पहले अपने तहसील या श्रम विभाग के कार्यालय में जाएँ।
- यूपी लेबर कार्ड पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें (यहाँ से डाउनलोड करें)
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को सही तरीके से भरें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करें।
- फिर फॉर्म को श्रम विभाग अधिकारी के पास जमा कर दें।
- फॉर्म के साथ आपको पंजीकरण शुल्क भी जमा करना होगा, जिसकी रसीद आपको मिलेगी।
- अधिकारी द्वारा फॉर्म सत्यापन के बाद आपको 10 से 15 दिनों के भीतर लेबर कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. यूपी लेबर कार्ड बनाने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Ans. उत्तर प्रदेश में लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको को श्रमिक पंजीकरण की ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in पर जाना होगा।
Q. उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड बनाने में कितने पैसे लगते हैं?
Ans. श्रमिक कार्ड बनाने का शुल्क 85 रुपए है। यदि आप ई-मित्र संचालक के जरिये श्रमिक कार्ड बनवाते हैं तो आपको 30 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
Q. नियोजन प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
Ans. नियोजन प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको उस ठेकेदार के पास जाना होगा जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। वह आपको लेटर पैड में लिखकर देगा कि आप उसके यहां कितने दिनों से काम कर रहे हैं और किस ट्रेड में काम कर रहे हैं। इस प्रकार आप नियोजन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
Q. क्या स्टूडेंट्स भी बनवा सकते हैं श्रमिक कार्ड?
Ans. नहीं, श्रमिक कार्ड बनाने वाला आवेदक छात्र नहीं होना चाहिए। आवेदक ऊपर बताए गए किसी भी कार्य में श्रमिक होना चाहिए।
Q. उत्तर प्रदेश में श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आयु सीमा क्या है?
Ans. श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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